गुरुग्राम में मानवता शर्मसार: 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

साइबर सिटी के सेक्टर 37 औद्योगिक क्षेत्र के पास एक रूह कपां देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 24 वर्षीय युवक ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक खाली प्लॉट में उथले गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे बच्ची का शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

20 Feb 2026  |  23

गुरुग्राम: साइबर सिटी के सेक्टर 37 औद्योगिक क्षेत्र के पास एक रूह कपां देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 24 वर्षीय युवक ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक खाली प्लॉट में उथले गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे बच्ची का शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार, आरोपी बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला है और गुरुग्राम की एक विनिर्माण इकाई (manufacturing firm) में काम करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी उसी इमारत में रहता था जहाँ बच्ची अपने माता-पिता के साथ रहती थी। वह अक्सर बच्ची के साथ खेला करता था, जिसके कारण बच्ची उस पर भरोसा करती थी।

अपहरण और अपराध: गुरुवार शाम करीब 7 बजे, जब बच्ची खेल रही थी, आरोपी उसे बहला-फुसलाकर घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर ले गया।

नृशंस हत्या: पुलिस जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरन ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को जमीन में दबा दिया।

CCTV फुटेज से खुला राज

बच्ची के परिजनों ने शुक्रवार आधी रात (12.15 AM) के आसपास उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब इलाके के CCTV कैमरों की जांच की, तो आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया।

"संदिग्ध पुलिस टीम को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने शव छुपाया था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर बुलाया गया है।" — संदीप तुरन, PRO, गुरुग्राम पुलिस

कठोर धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है:

BNS धारा 103(1): हत्या के लिए।

POCSO एक्ट की धारा 6: गंभीर मर्मभेदी यौन हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault)।

यह घटना पड़ोसियों और परिचितों पर आँख मूंदकर भरोसा करने के खतरों को एक बार फिर उजागर करती है।

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