किसानों के लिए खुशखबरी: नया ट्रैक्टर खरीदने पर झारखंड सरकार दे रही है पूरे 50% की भारी सब्सिडी!

अब आधे दाम में घर लाएं दमदार 4WD ट्रैक्टर; जानिए आवेदन का आसान तरीका और जरूरी शर्तें।

17 Jun 2026  |  77

 

 

 

रांची/नई दिल्ली:

देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने और खेती-किसानी के खर्च को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए एक बेहद शानदार और कल्याणकारी योजना लेकर आई है। इस स्कीम के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर पूरे 50% की भारी सब्सिडी (आधी छूट) दी जा रही है।

कम बजट की वजह से जो किसान भाई अब तक अपने लिए ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए आधुनिक खेती से जुड़ने का यह एक बेहतरीन और सुनहरा मौका है।

4WD (फोर-व्हील ड्राइव) ट्रैक्टरों पर विशेष फोकस

सरकार की इस योजना का मुख्य फोकस 4WD यानी फोर-व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों पर है। ये ट्रैक्टर अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और खेतों के मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत आसानी और कम समय में निपटा देते हैं।

सीधे खाते में आएगी रकम: योजना के तहत अगर आप योग्य पाए जाते हैं, तो ट्रैक्टर की कीमत की आधी रकम सरकार द्वारा सीधे आपके बैंक अकाउंट में (डीबीटी के माध्यम से) ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

किसे मिलेगा योजना का लाभ? (जरूरी पात्रता)

इस योजना का फायदा उठाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं, जो इस प्रकार हैं:

मूल निवासी: आवेदक किसान का झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

जमीन का मालिकाना हक: किसान भाई के पास अपनी खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।

नए आवेदकों को प्राथमिकता: जिन किसानों ने पहले कभी सरकार की ऐसी किसी ट्रैक्टर या कृषि उपकरण योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें चयन प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया: बेहद आसान और डिजिटल

किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए झारखंड सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी रखा है। इच्छुक किसान दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC/प्रज्ञा केंद्र) पर जाकर।

सरकार के आधिकारिक कृषि पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Checklist)

फॉर्म भरते समय किसान भाइयों को निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे:

पहचान के लिए सरकारी पहचान पत्र (जैसे [Aadhaar Card Redacted])

झारखंड का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)

जमीन के ताजा दस्तावेज (खतियान/पर्चा)

बैंक पासबुक की कॉपी (जिसमें सब्सिडी की राशि आनी है)

चालू (Active) मोबाइल नंबर

आगे की प्रक्रिया: ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। सब कुछ सही और प्रामाणिक पाए जाने पर आवेदन को तुरंत मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके बाद आप सब्सिडी दर पर ट्रैक्टर खरीद सकेंगे।

अन्य खबरें