किंग खान के 'मन्नत' को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: बंगले के रेनोवेशन के खिलाफ याचिका खारिज

'कानून के तहत लोग अपने घरों का रेनोवेशन करा सकते हैं'—सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका; गौरी खान के मन्नत में दो और मंजिलें जोड़ने का रास्ता साफ।

14 Jul 2026  |  986

 

 

नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'बादशाह' शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और उनकी पत्नी गौरी खान के मुंबई स्थित मशहूर बंगले 'मन्नत' (Mannat) के रेनोवेशन (नवीनीकरण) को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है। देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने मुंबई के एक निवासी द्वारा दायर की गई उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बंगले के रेनोवेशन को मिली पर्यावरण और तटीय मंजूरी को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी नागरिक कानून के दायरे में रहकर अपने निजी घर का नवीनीकरण और विस्तार कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

क्या था पूरा विवाद?

गौरी खान ने 'मन्नत' परिसर में स्थित अपनी छह मंजिला एनेक्स बिल्डिंग में दो और मंजिलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशासनिक और कोस्टल रेगुलेटरी मंजूरी भी मिल गई थी।

याचिकाकर्ता का आरोप: मुंबई के एक निवासी ने इस निर्माण को कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने दलील दी कि ₹5 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) से विशेष मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, जिसका कथित तौर पर उल्लंघन किया गया।

NGT ने भी दिया था झटका: इससे पहले, याचिकाकर्ता ने इस निर्माण को 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (NGT) में चुनौती दी थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

"सेलिब्रिटी स्टेटस से प्रभावित नहीं होते हम" – सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज करते हुए बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

"बंगला एक निजी संपत्ति है। यदि उसमें रहने वाले लोग कानून का पालन करते हुए उसमें जरूरी बदलाव या रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। अदालत इस बात से प्रभावित नहीं होती कि मामले से जुड़ा व्यक्ति कितना लोकप्रिय है या उसका सेलिब्रिटी स्टेटस क्या है।"

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को भी पूरी तरह ठुकरा दिया, जिसमें मामले को वापस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भेजने की अपील की गई थी।

मन्नत के विस्तार का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शाह रुख और गौरी खान के आशियाने 'मन्नत' के विस्तार और एनेक्स बिल्डिंग में दो नई मंजिलें जोड़ने के काम में आ रही सभी कानूनी अड़चनें पूरी तरह दूर हो गई हैं। हर साल लाखों फैंस की भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला यह मशहूर बंगला अब नए लुक और विस्तार के साथ जल्द ही तैयार होगा।

अन्य खबरें