नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर एक नई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। यह याचिका उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है जिनके नाम चुनाव आयोग द्वारा मौजूदा प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की दलीलों पर संज्ञान लिया। वकील ने तर्क दिया कि यह याचिका उन मतदाताओं से संबंधित है जो पहले मतदान कर चुके हैं, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु स्पष्ट करते हुए कहा:

"व्यवस्था के तहत, हम न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील पर नहीं बैठ सकते।"

हालांकि, जब वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि यह अपील सुनवाई योग्य है, तो पीठ ने मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

भारी कार्यभार और न्यायिक अधिकारियों की तैनाती

इससे पहले 24 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित 80 लाख दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए अतिरिक्त कदम उठाए थे। अदालत ने निर्देश दिया था कि:

पश्चिम बंगाल के सिविल जजों के साथ-साथ 250 जिला न्यायाधीशों की तैनाती की जाए।

झारखंड और ओडिशा से भी न्यायिक अधिकारियों को इस कार्य के लिए बुलाया जाए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल के पत्र का हवाला देते हुए अदालत ने नोट किया कि यदि प्रत्येक अधिकारी प्रतिदिन 250 मामलों का निपटारा करता है, तब भी इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 80 दिन लगेंगे।

क्या हैं 'लॉजिकल विसंगतियां'?

मतदाता सूची में विसंगतियों के मुख्य कारणों में 2002 की मतदाता सूची के साथ लिंकेज में त्रुटियां शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं:

माता-पिता के नाम में विसंगति।

मतदाता और उसके माता-पिता की आयु के बीच का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना।

सख्त रुख: प्रक्रिया में बाधा बर्दाश्त नहीं

9 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि वह मतदाता सूची संशोधन (SIR) की प्रक्रिया को पूरा करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को उस आरोप पर हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा चुनाव आयोग के नोटिस जलाए गए थे।