नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन प्रमुख नेताओं—अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने की।

तीनों नेताओं को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन (हिरासत) में ले लिया था। रत्ना सिंह ने बताया कि वह अपनी लीगल टीम के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद रहीं, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों नेताओं की रिहाई के आदेश जारी किए।

दिल्ली में बड़ा पुलिस एक्शन, 1000 से ज्यादा हिरासत में

शनिवार को दिल्ली में CJP द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक विशाल विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। CJP का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SIR) प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए 1,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था।

  • हिरासत में लिए गए प्रमुख चेहरों में चार पूर्व मुख्यमंत्री, CJP संस्थापक अभिजीत दिपके और प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी शामिल थे।
  • ध्रुव राठी की रिहाई: हरियाणा के गुरुग्राम में हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ध्रुव राठी को शनिवार देर रात अधिकारियों द्वारा रिहा कर दिया गया।

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सुप्रीम कोर्ट में आज विशेष सुनवाई

दिल्ली में पुलिस कार्रवाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियों और नेताओं की हिरासत के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई होगी।

  • बेंच: चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इन मामलों की सुनवाई करेगी।
  • अवमानना याचिका: याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा और ट्रेन सेवाओं को बाधित किया, जो अदालत के आदेशों का उल्लंघन है।
  • हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका: दूसरी याचिका में विपक्षी नेताओं, वकीलों और पत्रकारों की गैर-कानूनी हिरासत को चुनौती देते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं और शर्तों के तहत उन्हें छोड़ने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन नेताओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था। रविवार (11 अक्टूबर 2026) को उन्हें दिल्ली कैंट स्थित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ शांति और अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का जमानत बॉन्ड भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

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