नई दिल्ली:
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 'इनकम टैक्स रूल्स 2026' में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए देशभर के करदाताओं (Taxpayers), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) और टैक्स प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत प्रदान की है। आयकर विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत फॉर्म 169 (Form 169) और फॉर्म 171 (Form 171) के मौजूदा प्रारूप में आवश्यक सुधार किए गए हैं। इसके साथ ही, सीबीडीटी ने इन फॉर्मों को दाखिल करने और टैक्स कंप्लायंस से जुड़ी अंतिम तिथियों (Deadlines) को आगे बढ़ा दिया है, जिससे करदाताओं को अपने दस्तावेज सही विवरण के साथ जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य आयकर अनुपालन (Tax Compliance) की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और तकनीक-अनुकूल बनाना है।
1. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन (Electronic Communication) में सहूलियत
सीबीडीटी ने नियम 176 में सूचनाएं भेजने (Communication) के तरीके से जुड़ी शब्दावली में संशोधन किया है:
- नया बदलाव: अब 'डिजिटल सिग्नेचर लगाकर' (By Digital Signature) शब्दों के स्थान पर 'इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए' (by way of an electronic communication) शब्द जोड़ दिए गए हैं।
- फायदा: इससे करदाताओं और अधिकारियों के बीच पत्राचार तथा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल हो जाएगी।
2. टैक्स रिकवरी नियमों में बदलाव: गिरफ्तारी के प्रावधान हटाए गए
आयकर वसूली की प्रक्रिया को अधिक मानवीय और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से CBDT ने नियम 225 में संशोधन किया है:
- संशोधन: टैक्स रिकवरी से संबंधित इस नियम से गिरफ्तारी और हिरासत (Arrest and Detention) से जुड़े सख्त प्रावधानों को पूरी तरह हटा दिया गया है।
- असर: अब टैक्स रिकवरी की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी या हिरासत का जिक्र लागू नहीं होगा, जिससे करदाताओं में अनावश्यक भय समाप्त होगा।
3. वैल्यूअर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए समय-सीमा (Deadlines) में विस्तार
आयकर विभाग ने पंजीकृत होने वाले वैल्यूअर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स दोनों को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है:
| श्रेणीनियम (Rule)पुरानी डेडलाइननई संशोधित डेडलाइन | |||
| रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स (Valuers) | नियम 246 | 30 सितंबर, 2026 | 31 मार्च, 2027 |
| इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स (Practitioners) | नियम 256 | 30 सितंबर, 2026 | 31 मार्च, 2027 |
4. वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की स्थिति
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 44AB के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के विशिष्ट समूह के लिए ऑडिट से जुड़े नियम इस प्रकार हैं:
- टैक्स ऑडिट डेडलाइन: वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा 30 सितंबर, 2026 निर्धारित है।
- प्रक्रिया: यह ऑडिट अनिवार्य रूप से केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा ही किया जा सकता है। सीए को ऑडिट पूरा करके करदाता की ओर से ITR ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।





