बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव की मुश्किलें करीब ₹7.5 करोड़ के चेक बाउंस मामले में काफी बढ़ गई हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने लगातार पेमेंट के निर्देशों का उल्लंघन करने और टालमटोल भरे रवैये पर अभिनेता को कड़ी फटकार लगाई।

सुनवाई के दौरान उस समय पीठ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया जब राजपाल यादव के वकील ने ₹50 लाख के डिमांड ड्राफ्ट (DD) की केवल फोटोकॉपी कोर्ट के समक्ष पेश की। इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा:

"इस घमंड को सही जगह पर लाने की जरूरत है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कोर्ट के सामने कैसे पेश आना है।"

याचिका खारिज न करने की वजह

पीठ ने दो टूक कहा कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत का पूरा मन याचिका खारिज करने का बन चुका था, लेकिन शिकायतकर्ता को उसकी मेहनत का बकाया पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से ही कोर्ट ने फिलहाल कड़े दंडात्मक कदम रोकने का फैसला किया।

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CJI सूर्यकांत का अल्टीमेटम

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए राजपाल यादव को कल तक (मंगलवार) हर हाल में तय बकाया रकम जमा करने का अंतिम निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी और इसे कॉज लिस्ट में सबसे ऊपर (Top of the Board) रखा जाएगा।

अब राजपाल यादव के पास कानूनी विकल्पों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। यदि वे तय समय सीमा में भुगतान में विफल रहते हैं, तो बुधवार की सुनवाई में अदालत उनकी याचिका खारिज कर सख्त कार्रवाई कर सकती है।

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