रांची।झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारी चयन आयोग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली पड़े पदों पर तीन महीने में नियुक्ति करने के लिए निर्देश दिया है। चीफ जस्टस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ये निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि एफएसएल में आउटसोर्सिंग से काम नहीं कराया जा सकता।

आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुनवाई के दौरान अदालत से चार महीने का समय मांगा।कोर्ट ने तीन महीने में ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा और साथ ये भी कहा कि इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो चुका है।अब ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव भी अदालत में पेश हुए और कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है।

आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जेएसएससी ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली पड़े हुए विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 13 अलग-अलग विभागों में 64 पदों पर भर्ती निकाली गई थी।आयोग ने बाद में विज्ञापन रद्द कर दिया था। सुनवाई के दौरान गृह सचिव की ओर से बताया गया कि नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है, जबकि आयोग ने चार महीने में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही, लेकिन हाईकोर्ट ने तीन महीने का ही समय दिया।