रांची।सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के सिलसिले में कैबिनेट की आज शुक्रवार को बैठक होगी,और ये बैठक काफी अहम होगी।कैबिनेट बैठक में गृह, कारा, एवं आपदा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उद्योग विभाग के अलावा लगभग दो दर्जन विभागों की नियुक्ति नियमावलियों को मंजूरी मिलेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए नियुक्ति नियमावलियों की विसंगितयां दूर की गई है।कई विभागों के विभिन्न संवर्गों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई गई है।दो दर्जन से ज्यादा विभागों की 125 से अधिक संवर्गों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है।कैबिनेट बैठक में इन सभी को मंजूरी मंजूरी मिल सकती है।

खास तौर से पूर्व में कार्मिक विभाग की ओर से कैबिनेट की मुहर लगने के बाद गठित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार विभागों की नियुक्ति नियमावली गठित होगी। नियमावली के तहत इन विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से दसवीं और बारहवीं का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा इन पदों पर आवेदन के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी किया जाएगा।अभी तक कुछ विभागों में जैसे नगर विकास, सचिवालय सेवा नियुक्ति नियमावली बन चुकी है।

एचआरएमएस से मिले आंकड़ों के मुताबिक झारखंड सरकार के 34 विभागों में 31 प्रमुख विभागों में राज्य में कुल स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,01,1 98 है जिसमें से 57,182 पदों को प्रोन्नति के आधार पर भरा जाना हैं जबकि 2,44,016 पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में 800 से अधिक पद, कल्याण विभाग में 500 पद, कार्मिक विभाग में 250, खाद्य आपूर्ति विभाग में 250 पथ निर्माण में 150 अभियंताओं के पद, जल संसाधन में 200, ग्रामीण विकास विभाग में करीब 1500 पद रिक्त हैं। परिवहन विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग में भी काफी संख्या में पद खाली हैं।

विधि विभाग, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जनजाति, अनूसचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, वन पर्यावरण विभाग, जलसंसाधन, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उर्जा विभाग,उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग आदि की नियुक्ति नियमावली में बदलाव लाया जाना है।