प्रतिनिधि,जमशेदपुर।जुगसलाई थाना अंतर्गत रहने वाले सिमरन इजहार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में शनिवार तीन माह की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने सिमरन को चेक राशि समेत कुल 8.50 लाख रुपए का भुगतान करने को भी कहा है। उक्त राशि मानगो निवासी शकील खान को देने का आदेश दिया गया है। जबकि 5000 रुपए नजारत में जमा करने को कहा गया है।
बताते चलें कि सिमरन ने वर्ष 2019 में शकील से 13 लाख रुपए दोस्ताना कर्ज लिया था। कर्ज लेने के बाद सिमरन ने 1 जुलाई 2019 को सात लाख रुपए का चेक दिया था। जिसे बैंक में डालने पर वह बाउंस कर गया। जिससे दोनों के बीच का विवाद हो गया और नहीं सुलझने पर अंततः शकील ने सिमरन के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज कराया था।





