प्रयागराज। नववर्ष 2022 की पूर्व सन्ध्या पर आयोजित होने वाले मनोरंजक कार्यक्रम पर नियमानुसार कर चुका कर अनुमति लेनी होगी।इसके लिए सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अरविंद वर्मा ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब, ऑडिटोरियम, खेल के मैदान आदि के आयोजकों को निर्देश दिया है।

सहायक आयुक्त वाणिज्य कर अरविंद वर्मा ने कहा कि संगीत, गीत नृत्य, डीजे आदि किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान को नियमानुसार अनुमति लेनी होगी। नव वर्ष पर अगर इन प्रतिष्ठानों द्वारा बिना अनुमति के कोई आयोजन और जश्न किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी।

सहायक आयुक्त ने कहा कि नये साल पर जश्न का आयोजन करने से पहले परमिशन लेना अनिवार्य होगा अगर बिना अनुमति के बगैर किसी कार्यक्रम का होटल, रेस्टोरेंट आदि द्वारा आयोजन किया गया तो बीस हजार का अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रतिष्ठान संस्थानों द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर नई बिल्डिंग कमरा नं0 13, महात्मा गांधी पार्क के पास, ए.डी.एम., नजूल कार्यालय के सामने, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज में आवेदन करना होगा।