प्रतिनिधि,गिरिडीह। नया मोबाइल और पैसे का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।मामला पांच साल पहले का है।
गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पाॅस्को के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की कोर्ट ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी कैलाश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला गिरिडीह के सरिया थाना के चिचाकी गांव से जुड़ा हुआ है।
घटना के पांच साल बाद सोमवार को आए इस फैसले में सरकारी वकील सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशील दास ने पैरवी किया।इस दौरान बचाव पक्ष के वकील के कम सजा की अपील को मानने से भी कोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 और पाॅक्सो एक्ट की धारा 4 में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया।इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
दुष्कर्म के इस मामले के एक अन्य आरोपी मनीष महतो के नाबालिग होने के कारण इसका मामला फिलहाल यानी जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है।बताया जाता है कि पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि लगातार पीछा करते रहने के बाद 12 नवंबर 2018 को आरोपी कैलाश ने नया मोबाइल फोन और पैसे का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी के दोस्त ने भी झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।





