रांची। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक माह की जमानत की जमानत दी है।इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी गई।





हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।उनकी ओर से बेटी की तबीयत खराब होने और कस्टडी के आधार पर जमानत दिए जाने के लिए जोर लगा रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देते हुए मेरिट पर सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की है।





बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था।ईडी के दस्तावेजों में उनके सीए सुमन कुमार के कार्यालय से 19 करोड़ बरामद हुए थे। अभी इस मामले में अदालत में मुकदमा चल रहा है। हालांकि, जमानत के लिए यह शर्त रखी गई है कि उन्‍हें दिल्‍ली में ही रहना होगा और वह अति से एक कदम आगे नहीं रख सकते।