प्रतिनिधि,गिद्धौर(चतरा)। प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रखंड स्तरीय बीएलओ एवं सुपरवाइजर का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मौके पर मास्टर ट्रेनर सतीश मिश्रा के द्वारा उपस्थित बीएलओ एवं सुपरवाइजर को चुनाव कानून नियमों में संशोधित के बारे में जानकारी दी गई।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नियमावली में व्यापक संशोधन किए गए हैं। मतदाताओं को सूचीबद्ध किए जाने से संबंधित प्रपत्र पुराने प्रपत्र को हटाकर नया प्रपत्र तैयार किया गया है,जो पहले के प्रपत्र के मुकाबले काफी सरल है। इस दौरान प्रपत्र छह, सात व आठ की विस्तृत जानकारी दी गई। इस क्रम में अनुदेश प्रपत्र छह घोषणा के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही आधार कार्ड कलेक्शन का उद्देश्य, आधार संग्रह की पद्धति, आधार संख्या विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक, आधार संग्रहण एवं रखरखाव, प्रपत्र आठ के लिए सामान्य अनुदेश, प्रपत्र आठ में विद्यमान नामावली की प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन आदि की जानकारी दी गई। कहा कि चुनाव एवं कानूनों में संशोधित होने के कारण वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में सभी फार्म संशोधित कर दिए गए हैं और उसमें फार्म छह बी भी जोड़ दिया गया है।
उन्होंने कहा कि फार्म छह बी के जरिए सभी वोटरों का आधार लिंक करना है। नया वोटर बनाने के लिए पहले ही आधार नंबर को लिया जाएगा। पहले नया वोटर कार्ड साल में एक ही बार बन रहा था। उसको सुधार कर साल में चार बार वोटर कार्ड बनाया जाएगा। इसमें एक जनवरी , एक अप्रैल , एक जुलाई, और एक अक्टूबर को बनाया जाएगा।
इस अवसर पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, पंचायत सचिव उज्जवल सिंह, महेश मिस्त्री,चितरंजन शर्मा,कंप्यूटर ऑपरेटर तरुण कुमार व सुजीत कुमार के अलावा सुपरवाइजर तथा बीएलओ उपस्थित थे।





