प्रतिनिधि,साहिबगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा, साहिबगंज में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने की। बंदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में आने वाला हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। इसीलिए कोई भी बंदी अपने आप को अपराधी मानकर हीन भावना से ग्रसित ना हों।
मौके पर उन्होंने बंदियों के अधिकार,पैरोल के अधिकार, विधिक सहायता, अपील के अधिकार और अन्य योजनाओं के बारे में बंदियो को जानकारी प्रदान की। बंदियो को पल्बिार्गेनिंग योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में भी बताया गया।
डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल रविन्द्र श्रीवास्तव, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रतन कुमार और ज्योति कुमारी ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से बंदियों को हर संभव नि:शुल्क कानूनी सुविधा प्रदान करने के बारे में बताया।





