प्रयागराज।अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आनंद गिरि के वॉइस सैंपल के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है।सीबीआई ने अर्जी ऐसे वक्त में दी है जब आनंद गिरि की जमानत पर विशेष न्यायाधीश कोर्ट में सुनवाई चल रही है।बुधवार को जमानत पर सुनवाई करने के बाद विशेष कोर्ट गुरुवार की तारीख निर्धारित की है। सीजेएम कोर्ट में सीबीआई की वॉइस सैंपल की अर्जी पर आनंद गिरि के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के आपत्ति करने और कोर्ट से समय मांगने पर कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन पर 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। सीबीआई को आनंद गिरि के वॉइस सैंपल की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये अगली तारीख पर निर्धारित होगा। बुधवार को आनंद गिरि की जमानत पर विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई।महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आनंद गिरि मुख्य आरोपी हैं।नरेंद्र गिरि की मौत के बाद पुलिस ने हरिद्वार से आनंद गिरि को गिरफ्तार कर लिया था।आनंद गिरि लगभग 40 दिनों से नैनी जेल में बंद हैं। सीबीआई ने आनंद गिरि को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया।इस दौरान आनंद गिरि के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।आनंद गिरि के अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट में जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी। आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं बाघंबरी मठ के तत्कालीन महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है और इस मामले में आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों को रिमांड पर भी लिया था।