प्रतिनिधि,जमशेदपुर। सोमवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायलय ने गोलमुरी चंगाई सभा मामले में पप्पू उपाध्याय को अग्रिम जमानत मिल गई है। जमानत मिलने पर पप्पू उपाध्याय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा झूठे मुकदमा हिन्दुओ पर किया गया था जबकि वहां कोरोना काल में भीड़ जमा कर चंगई सभा के बहाने धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था,जिसकी सूचना पूर्व में प्रशासन को भी दी गयी थी,पर प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई नही करने पर वहां धर्म परिवर्तन का विरोध किया गया था और प्रशासन ने इसे सरकारी कार्य में बाधा बताते हुए केस कर दिया था।इस मामले में पूर्व में दो लोगों को जमानत मिल चुकी है।पप्पू उपाध्याय के मामले में क्रिमिनल मामलों के प्रख्यात अधिवक्ता प्रकाश झा ने अग्रिम जमानत के लिए पैरवी किया था।मामला फ़रवरी 2022 का था, जिसमें 17 नामजद और अज्ञात 100 लोगो पर मामला दर्ज किया गया था।