प्रतिनिधि, गोला। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जन सूचना अधिकारी गोला रामगढ़ से पूर्ण सूचनाएं निशुल्क उपलब्ध करवाते हुए उनके विरोध में दण्डात्मक कार्रवाई करने के संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त, झारखंड राज्य सूचना आयोग रांची को आवेदन देकर अवगत करते हुए समाजसेवी बिनू कुमार महतो युवा टाइगर ने कहा है कि अन्याय और अत्याचार के विरूद्ध मेरे द्वारा माननीय आयोग में एक द्वितीय अपील दर्ज कर निम्न मांग किया है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7(6) के नियमानुसार मुझे 74500 पृष्ठों की सत्यापित सूचनाएं निशुल्क उपलब्ध दिलाया जाए, 1,49,000 रुपया वापस कराया जाए, राशि लेने के बाद भी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7(1) में निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराकर विलम्ब से अधूरी एवं भ्रामक सूचनाएं देने पर बीडीओ गोला के विरूद्ध में आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20 (1) के तहत 25000/- रुपया जुर्माना एवं धारा 20(2) के तहत लापरवाही व गैर जबावदारी को लेकर इनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया जाए।





