गौतमबुद्धनगर।दिल्ली एनसीआर के वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस नोएडा की दुनियाभर में अलग पहचान है।अब नोएडा में गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी।मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है।इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना इजाजत के नहीं की जा सकेगी।यहां पर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी।





बता दें कि मोहर्रम के मद्देनजर 29 जुलाई को मातम का जुलूस निकाला जाएगा। 28 जुलाई को एशियाई जूनियर एथलीटी 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस खेल में देश-विदेश के नागरिक भी भाग लेंगे। साथ ही एक किसान आंदोलन और परीक्षाएं भी नोएडा में पहले से प्रस्तावित हैं।





एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 20 जुलाई से 3 अगस्त तक 15 दिनों के लिए ये प्रतिबंध जारी रहेंगे।आगामी मुहर्रम, खेल कार्यक्रम,जिसमें विदेशों से भी खिलाड़ी आएंगे इसके अलावा इस दौरान जिले में किसानों का विरोध प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है।ऐसे में कोई भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में सभा या जुलूस नहीं निकालेगा।धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं होंगे। किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और न ही कोई दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।





इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।इसके अलावा अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी होगी।सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर, नमाज, पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।





एसीपी कानून एवं व्यवस्था हिरदेश कठेरिया ने कहा कि इन परिस्थितियों में असमाजिक तत्वों द्वारा शांति को भंग करने की आशंका है।ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी डर रहता है। भारतीय किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन से भी शांति भंग हो सकती है।ऐसे में किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए एहतियातन नोएडा में 144 धारा को लागू किया गया है।