रांची।भारत-दक्षिण अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच का मुकाबला 9 अक्टूबर को राजधानी रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में होगा।सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दीपक दूबे ने महात्मा गांधी मुख्य मार्ग में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेन्द्र चौक तक तथा इस मार्ग की दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक धारा-144 लागू की है।ये 9 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से 10 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।





भीड़ को देखते हुए आदेश जारी





9 अक्टूबर को राजधानी रांची के जेएससीए में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होना है।इसके साथ ही ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व भी है। दोनों आयोजनों में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था, विधि-व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण व सतर्कता को लेकर धारा 144 लागू की गयी है।





इन्हें हैं छूट





जारी आदेश में कहा गया कि अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय और महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार / होटल / दुकान आये व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर यह लागू नहीं रहेगा, जबकि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) की मनाही होगी।





इन पर है प्रतिबंध





1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना





2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना





3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना





4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करना





5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना