रांची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है।हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश जारी रखा।राहुल गांधी पर साल 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह के हत्यारा कहने का है आरोप है।





राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा के प्रताप कुमार ने एफआईआर दर्ज करायी थी। राहुल गांधी ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।हाईकोर्ट ने याचिका पर राहुल गांधी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जवाब दाखिल होने के बाद मामले को अगली सुनवाई के सूचीबद्ध किया जाएगा।