प्रतिनिधि,बड़कागांव। थाना क्षेत्र के महुदी गांव निवासी बोलेरो वाहन चालक 19 वर्षीय अरुण ठाकुर पिता बालचंद ठाकुर के फर्द बयान पर बड़कागांव थाना कांड संख्या 240/23 के धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 507, 379, 364 भादवी के तहत गुरु चट्टी गांव के 7 ग्रामीणों को नामजद एवं 15-20 अज्ञात लोगो के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में एक गाय को बचाने के चक्कर में बोलेरो वाहन संख्या जे एच10 2बीएल- 3960 अनियंत्रित होकर गुरु चट्टी गांव के एक बिजली पोल से टकराते हुए एक महिला को चोट लगने की स्वीकारोक्ति ब्यान दी गई है। इसी दौरान गुरु चट्टी गांव के सतीश कुमार, संदीप कुमार, सूरज कुमार,बबलू कुमार एवं 15-20 अज्ञात लोगों द्वारा अचानक आकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है।उक्त ग्रामीणों पर लात-घुसे, लाठी-डंडा, लोहे की छड़ के माध्यम से मारते हुए घायल कर हाथ पैर बांधकर हहारो नदी किनारे मंझला बाला जंगल ले जाकर तलवार से जान मारने का प्रयास का आरोप लगाया गया।





आवेदन में आगे कहा गया है कि मझला बाला ले जाकर शिव शंकर कुमार उर्फ शिबू मेहता एवं श्रीवास्तव कुमार एवं वहां मौजूद 3-4 अज्ञात द्वारा भी मारपीट करते हुए तलवार से जान मारने का प्रयास किया गया,लेकिन समय पर पुलिस द्वारा पहुंचकर मेरी जान बचा ली गई। पुलिस को देखकर सभी लोग फरार हो गए। पुलिस के माध्यम से घायल अवस्था में मुझे बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया।





आवेदन में कहा गया है कि इस घटनाक्रम के बीच मेरा विवो मोबाइल,जिसका मोबाइल नंबर 6202100765, 72094 20765, 12 ग्राम का सोने का चेन,50,000 नगद, लाइसेंस एटीएम कार्ड एवं अन्य कागजात भी छीन लिया गया। उक्त फर्द बयान हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस के समक्ष दी गई तत्पश्चात सदर अस्पताल पुलिस केंद्र ने फर्द बयान को बड़कागांव थाना भेजकर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल घायल युवक अरुण कुमार का इलाज हजारीबाग में हो रही है।