विधिक सेवा प्राधिकार ने किया जेल अदालत का आयोजन
वन अधिनियम के तहत जेल में बंद रोहन भुइयां को स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर तीन हजार रूपया फाइन के बाद किया गया रिहा
प्रतिनिधि,चतरा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सचिव प्रज्ञा वाजपेयी के द्वारा के द्वारा रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया। जेल अदालत में 33 वन अधिनियम के तहत जेल में बंद राजपुर थाना क्षेत्र के कसियाडीह गांव निवासी अभियुक्त रोहन भुइयां पिता पेरू भुइयां ने अपना दोष स्वीकार करते हुए तीन हजार रूपया फाइन जमा किया। अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर रिहा किया गया। यह वाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुक्ति भगत कोर्ट में लम्बित था।
मौके पर जेल आदालत में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुक्ति भगत,मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार लाल एवं सदीश उज्जवल बैक, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह प्रधान दंडाधिकारी एवं जेलर और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय सहायक मो.नौशाद आलम, मो हसन, प्रदीप कुमार बर्तम, पीएलवी राजेश कुमार मौजूद थे।





