पूर्वांचल सूर्य संवाददाता,पाकुड़।झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह के निर्देश पर कार्यक्रम का उद्घाटन अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रान्ति प्रसाद,डीएसपी जितेंद्र कुमार,सिविल सर्जन डॉ मंटू कुमार टेकरीवाल और एसडीपीओ डीएन आजाद ने दीप प्रज्वलित कर किया।





इस कार्यक्रम में पाॅक्सो अधिनियम 2012 और 2020 से संबंधित कई बिंदु पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रान्ति प्रसाद ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी।पीड़ितों के अधिकार की सुरक्षा में न्यायपालिका का अहम रोल है।अनुसंधान में चूक के कारण कई अपराधी बच जाते हैं। इसलिए पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील होकर जांच करने की जरूरत है।सभी उपस्थित न्यायिक दंडाधिकारी,जिला पुलिस अधिकारियों,स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी,सीडब्ल्यूसी के अधिकारी समेत सभी उपस्थित अधिकारी को पाॅक्सो अधिनियम वाद से पीड़ितो को तुरंत न्याय मिल सके उसके लिए अपने दायित्वों को निभाते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।





अंतरिम मुआवजा और विशेष राहत,विशेष राहत का तत्काल भुगतान समेत कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी से अवगत कराया गया।अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी,जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव अजय कुमार गुड़िया,

अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल,प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास,अधिवक्तागण समेत कई अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।