प्रतिनिधि,गिरिडीह। झारखण्ड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा- 2023 दिनांक 14 मार्च से 3 अप्रैल तक विभिन्न तिथियों में गिरिडीह जिले में सभी अनुमंडल अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम-2001 के आलोक में उपरोक्त दोनों परीक्षाओं को स्वच्छ, शांतिपूर्ण वातावारण में कदाचार रहित परीक्षा संचालन किए जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जा रही है।जिसमें परीक्षा केन्द्रों के आस-पास विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दंप्रसं की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
इस संबंध में विशालदीप खलखो, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह ने उपरोक्त कारणों से संतुष्ट होकर दंप्रसं की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा- 2023 एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा -2023 गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के निकट 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। साथ ही आदेशित किया गया है कि निषेधाज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि वाले क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने / लाठी भाला / पारम्परिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक लगायी गई है।
परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना अथवा उसका प्रचार करने या करवाने पर रोक लगायी जाती है।वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर पूर्ण रूपेन रोक लगाई गई है।जबकि कहा गया कि आदेश कार्यावधि के दौरान पुलिस बल, अर्धसैनिक बल द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा। ऐसे अन्य कार्यकलापों में संलग्न होना जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो पर रोक लगायी जाती है।परन्तु झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 की धारा 8(ग) में अन्ताविष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।इसके साथ ही जिले के अन्य अनुमंडल क्षेत्रों सरिया बगोदर,डुमरी,खोरी महुआ में भी निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो परीक्षा प्रारम्भ की तिथि से परीक्षा समाप्ति की तिथि तक प्रभावी रहेगा।





