रांची।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची एफएसएल रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई।अदालत ने एफएसएल में आउट सोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजित करने की प्रक्रिया किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।





अदालत ने कहा है कि जब कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है तो बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है।अदालत ने यह भी कहा कि आउट सोर्स कर्मी तो संविदा पर नहीं हैं। ऐसे में राज्य सरकार नियमित करने पर विचार क्यों कर रही है।





अदालत ने गृह सचिव को इस बारे में स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है और साथ ही उन्हें चार नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट रांची एफएसएल रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रही है।