प्रतिनिधि,पाकुड़। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर विभिन्न कार्यालय के कर्मियों को मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना है। नियुक्त कर्मियों में से विभिन्न कर्मियों के द्वारा अपनी अस्वस्थ्यता व इलाज के लिए निर्वाचन कार्य से विमुक्त करने हेतु अभ्यावेदन पत्र समर्पित किये जा सकते है, जिसकी जांच मेडिकल बोर्ड से किया जाना आवश्यक है।अतएव अस्वस्थ्यता के कारण अथवा इलाज हेतु प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पत्रों की जांच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ को अपने स्तर से चिकित्सकों का एक जांच दल गठन करने का आदेश दिया गया है।





वरीय प्रभार-सह-नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, पाकुड़, कार्मिक कोषांग में प्राप्त एतद संबंधी अभ्यावेदनों को जांच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ को अग्रसारित करेंगे। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा संबंधित कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधित जांच गठित जांच दल (मेडिकल बोर्ड) से कराते हुए तदसंबंधित प्रतिवेदन अपने अनुशंसा के साथ कार्मिक कोषांग, पाकुड़ को उपलब्ध करायेंगे एवं उक्त अनुशंसा / प्रतिवेदन के आधार पर ही संबंधित कर्मी को निर्वाचन कार्य से विमुक्ति के संबंध में यथावांछित निर्णय लिया जा सकेगा।असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ मेडिकल बोर्ड का गठन कर तत्संबंधित गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष / सदस्यों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।