प्रतिनिधि,चतरा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011(खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) के अनुसूची चार में किए गए प्रावधान के अनुरूप होटल साई रेजीडेंसी चतरा में एक दिवसीय खाद्य सुरक्षा शिविर जागरूकता अभियान व फोस्टैक कार्यक्रम का सफल अयोजन किया गया।इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सह एमडी मुमताज अंसारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकरी राजेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवम ज्ञानसिटी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित की गई।
इस कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सह अभिहित आधिकारी मुमताज अंसारी द्वारा खाद्य सुरक्षा के महत्वों को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में होने वाले मिलावट के प्रति ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। उनसे तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। सभी खाद्य कारोबारियो की ये जवाबदेही है कि लोकस्वस्थ को ध्यान में रखकर सुरक्षित तथा मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाए। सभी दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों में साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दे। उन्होंने बताया कि फोस्टैक का प्रशिक्षण अपने खाद्य कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक मिल का पत्थर साबित होगा। क्योंकि इसमें खाद्य सुरक्षा के सभी पहलुओं को बारीकी से समझाया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकरी राजेश कुमार शर्मा ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 की धारा,26 एवं 27 में उल्लेखित बिंदुओ के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा नियम का अनुपालन नहीं करता है और औचक निरक्षण में पकड़े जाते है तो इस अधिनियम के अनुसार उसे सजा एवं अर्थदंड भी भरना पड़ सकता है। उन्होंने सभी दुकानदारों को एफएसएसआई अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। साथ ही बहुत जल्द जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों में हाइजीन रेटिंग एवं ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया।यह प्रशिक्षण सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तथा 1:00 बजे से 5 बजे तक दो बैच में कराया गया। जिसमे कुल 110 खाद्य कारोबारकर्ता मौजूद थे। मौके पर प्रशिक्षक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह एवं ज्ञानसिटी के कन्वेनर संतोष पाठक मौजूद थे।





