प्रतिनिधि,जमशेदपुर।गोलमुरी थाना अंतर्गत गाढ़ाबासा मथुरा बगान निवासी श्रीहरि बेहरा हत्याकांड मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने शुक्रवार सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपी धनराज यादव उर्फ धनमन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर सजा की अवधि और 3 साल तक के लिए बढ़ जाएगी।मामले में 8 लोगों की गवाही हुई थी।
घटना 4 जुलाई 2017 को घटी थी। उस वक्त मृतक श्रीहरि बेहरा के भाई वासुदेव बेहरा के बयान पर थाने में दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा गया था कि उनके भाई और धनराज के बीच पहले से ही दुश्मनी चल रही थी। घटना के दिन श्रीहरि अपने सर्विस सेंटर जाने के लिए घर से निकले थे। इसी बीच गोलमुरी झामुमो कार्यालय के पास आरोपी धनराज ने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे उसके सर पर गंभीर चोट आई और वह लहुलूहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद आस-पास के लोगों की मदद से इलाज के लिए उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया। जहां जांच कर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।





