प्रतिनिधि,जमशेदपुर। टेल्को थाना अंतर्गत वर्षा पटेल हत्याकांड मामले में शुक्रवार बचाव की ओर से प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में गवाही होनी थी,लेकिन किसी कारण से गवाही नहीं हो सकी। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह उपस्थित नहीं हुआ। जिसको लेकर अदालत ने अगली तिथि 31 जनवरी को निर्धारित की है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है।





बताते चलें कि बिस्टुपुर साउथ पार्क टीओपी के पीछे रहने वाली वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 से घर से लापता थी। जब उसकी बहन 13 नवंबर को घर पर आई तो पड़ोसियों ने कहा कि वर्षा 12 नवंबर को धर्मेंद्र की बाइक पर सवार होकर कहीं गई और तभी से नहीं लौटी। जब 14 नवंबर को भी वह घर नहीं लौटी तो बिस्टुपुर थाने के एएसआई धर्मेंद्र को फोन किया तो उसने कहा कि वह जहां भी होगी आ जाएगी। जबकि एक सप्ताह बाद 18 नवंबर की सुबह टेल्को थाना अंतर्गत तार कंपनी तालाब से वर्षा का शव बरामद हुआ। मौके पर बहन जया ने ही शव की पहचान की थी। शव प्लास्टिक के बोरे में लपेटा हुआ था। गले में सोने की चेन थी और पीले रंग का शूट पहनी हुई थी। शव से दुर्गंध आ रही थी।पुलिस ने बहन जया से पंचनामे पर हस्ताक्षर भी करवाया। शव देखकर जया ने कहा था कि मेरी बहन की हत्या एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने ही की है।