प्रतिनिधि,हजारीबाग। प्रशासक सह नगर आयुक्त के न्यायालय में यूसी केस पर सुनवाई की गई। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अनाधिकृत रूप से निर्मित/निर्माधीन भवन बिना नक्शे के या स्वीकृत नक्शे के विपरित निर्माण कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में न्यायालय नगर निगम हजारीबाग द्वारा यूसी केस की सुनवाई प्रारम्भ की गई।
गुरुवार को पांच वादियों को आना था। इसमें तीन वादी माउंट कार्मेल स्कूल, प्रीति रानी तथा बिल्डर मनी राजेश प्राइवेट लिमिटेड,जिनके द्वारा रामनारायण अपार्टमेंट निर्माण किया जा रहा है, अनुपस्थित पाए गए।इनको नोटिस जारी करते हुए एक्स पार्टी हियरिंग आर्डर की कार्यवाही की जाएगी।दो उपस्थित वादियों में एक वादी द्वारा नक्शे की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी निर्माण कराया जा रहा है। इन पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया तथा नक्शा को रिन्यूअल कराने का आदेश दिया गया।दूसरे वादी स्वीकृत नक्शे के क्षेत्रफल के बाहर निर्माण किया जा रहा है।इन्हें नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया गया।अगली सुनवाई एक हफ्ते में होगी।उपस्थित नहीं रहने वाले वादियों पर सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
निगम ने जनसाधारण को सूचित किया है कि निगम क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण के पूर्व नगर निगम हजारीबाग से नक्शा स्वीकृत करवा लें, अन्यथा उन पर प्रशासक सह नगर आयुक्त के न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।





