प्रतिनिधि,चतरा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को नशा के चार सौदागरों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही 1लाख रुपए जुर्माना भी देने का आदेश सुनाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में सभी सभी सजायाफ्ता आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।





बताते चलें कि 10 जून 2021 की मध्यरात्रि को इटखोरी पुलिस मिली गुप्त सूचना के आधार पर चार तस्करों को अफीम व डोडा लेकर चौपारण के रास्ते बाहर जाने की सूचना मिली। सूचना के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक केदारनाथ राम के नेतृत्व में इटखोरी थाना क्षेत्र का नगवां पुल के समीप वाहन चेकिंग अभियान लगाई गयी। एक बोलेरो वाहन की जांच करने पर २५० ग्राम गीला अफीम व नगद 1 लाख 10 हजार रुपया बरामद किया गया। बोलरो पर दो व्यक्ति सवार थे, जिनका नाम पूछने पर दोनों ने अपना नाम सुनील कुमार सिंह तथा संदीप कुमार सिंह पिता यशवंत सिंह साकिन बकचुंबा थाना राजपुर जिला चतरा बताया।





इसी दौरान एक मिनी ट्रक आई जिस पर दो लोग सवार थे,जिनका नाम पता पूछने और उन्होने अपना नाम बहादुर सिंह पिता माडा सिंह साकिन लोंगवार जिला संगरूर तथा दूसरे ने अपना नाम कुलवंत सिंह पिता देयाल सिंह साकिन रतीके जिला संगरूर पंजाब बताया। ट्रक की जांच करने पर उसमे ढाई किवंटल डोडा लदा हुआ मिला, सभी को जब्त किया गया।





न्यायालय में सरकार की ओर से लोक अभियोजक एलबी मंडल व बचाव पक्ष की ओर से सुबोध कुमार मिश्रा और संत कुमार सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। साक्ष्य के आलोक में अभियुक्त सुनील कुमार सिंह और संदीप कुमार सिंह को साढ़े तीन साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माना। जुर्माना नहीं देने के स्थिति में छह माह के अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार अभियुक्त बहादुर सिंह एम कुलवंत सिंह को 10-10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना की सजा दी गई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक एक साल की अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।