नई दिल्ली:

देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया से जुड़े नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड में SIR के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों की समयसीमा में विस्तार किया है।

यह निर्णय संबंधित राज्यों और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) द्वारा प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी तथा समावेशी बनाने के लिए दिए गए अनुरोधों के बाद लिया गया है। आयोग ने इस संबंध में राज्यों व दिल्ली प्रशासन को अलग-अलग पत्र भेजकर संशोधित समयसारणी की घोषणा की है।

दिल्ली में 25 नवंबर तक जमा कर सकेंगे दावे और आपत्तियां

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को अपनी जानकारी दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है:

  • दावे और आपत्तियां दाखिल करने की नई तिथि: पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को बढ़ाकर अब 25 नवंबर कर दिया गया है।
  • निपटारे की समयसीमा: प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे की अवधि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है।
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: दिल्ली की अंतिम वोटर लिस्ट अब 22 दिसंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी।

महाराष्ट्र में 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट

महाराष्ट्र के लिए भी आयोग ने संशोधित तिथियां घोषित की हैं:

  • दावे व आपत्तियां: पहले यह समयसीमा 26 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 13 नवंबर किया गया है।
  • नोटिस व सुनवाई की प्रक्रिया: नोटिस जारी करने और दावों के निपटारे की कार्यवाही अब 25 नवंबर तक चलेगी।
  • अंतिम मतदाता सूची: महाराष्ट्र में अंतिम सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड का शेड्यूल

अन्य 4 राज्यों में भी अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को ही प्रकाशित की जाएगी:

  • आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा: नोटिस और दावों के निपटारे की अंतिम तिथि अब 20 नवंबर निर्धारित की गई है।
  • नगालैंड: निपटारे की प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूर्ण की जाएगी।
  • तेलंगाना: दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा को 26 नवंबर तक बढ़ाया गया है।

क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?

उल्लेखनीय है कि विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन से वंचित न रह जाए, एसआईआर (SIR) का कार्यक्रम पहले भी कई बार बढ़ाया जा चुका है। समय सीमा बढ़ने से अब अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

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