जमशेदपुर।परसुडीह थाना अंतर्गत रहने वाली युवती को शादी करने का झांसा देकर हलुदबनी चौक पर बुलाकर दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे चार राजेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं आरोपियों में परसुडीह निवासी लालटू भूमिज, सरोज कर्मकार उर्फ सूरज कर्मकार उर्फ अर्जुन, सूरज पात्रो और सत्यनारायण पात्रो उर्फ फेंटा शामिल है।मामले का एक अन्य आरोपी रासल कुजूर को अदालत ने बरी कर दिया है। साथ ही मामले में अदालत सजा के बिंदु पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। मामले में कुल 5 लोगों की गवाही हुई थी।
बताते चलें कि आरोपी अर्जुन ने युवती को मोबाइल पर फोन कर युवती का नाम पूछते हुए कहा कि उसके गांव के एक लड़के ने उसे नंबर दिया है। जिसके बाद युवती से वह रोज बातें करना लगा। इस दौरान उसने युवती से शादी करने की बात भी कही। वहीं 29 जुलाई की शाम 7 बजे फोन कर उसे कहा कि तुम शादी के लिए तैयार रहो मैं घर लेने के लिए आ रहा हूं। घटना के दिन अर्जुन अपने छह दोस्तों के साथ बाइक लेकर युवती के घर के सामने पहुंचा और उसे बाइक पर बैठाकर हलुदबनी सिदो-कान्हो चौक के पास ले गया। जिसके बाद युवती को पैदल वह गली वाले रास्ते से सुनसान जगह पर ले गया और वहां सभी ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया। घटना के बाद पुलिस ने अर्जुन को मोबाइल लोकेशन के आधार पर सबसे पहले गिरफ्तार किया था





