नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर दोनों नेताओं का स्वागत करने के लिए पार्टी के कई नेता और समर्थक मौजूद रहे। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष लिखित माफीनामा, शपथ पत्र और 50,000 रुपये के व्यक्तिगत व जमानत बॉन्ड जमा करने के बाद दोनों की रिहाई के आदेश दिए गए।
कोर्ट में दिया गया लिखित माफीनामा और आश्वासन
रिहाई से पहले रांका और दास ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज की अदालत में लिखित आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि:
- जब तक जंतर-मंतर स्थल को कानून के अनुसार गैर-अधिसूचित नहीं कर दिया जाता, तब तक वे वहां किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे।
- उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई भी विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से 'संविधान की सीमाओं के भीतर' ही किया जाएगा।
- दोनों नेताओं ने एसईएम न्यायालय समेत न्यायपालिका और उसके सभी अंगों में अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त किया।
अदालत ने पाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135(3) के तहत शांति भंग या सार्वजनिक अशांति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय इन लिखित वचनों के माध्यम से सुनिश्चित किए जा चुके हैं।
पुलिस की मांग और वकीलों का पक्ष
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने अदालत में दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का तर्क था कि कार्यकर्ताओं के बयानों और आचरण में विरोधाभास है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका बनी हुई है।
सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं के वकीलों ने उस कथित टिप्पणी के लिए अदालत से बिना शर्त माफी मांगी, जो तिहाड़ जेल ले जाए जाते समय पार्टी के एक सदस्य द्वारा की गई थी।
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इन शर्तों पर मिली जमानत
एसईएम अदालत ने कुछ सख्त शर्तों के साथ दोनों नेताओं की रिहाई के निर्देश दिए हैं:
- सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर दोनों को अदालत में उपस्थित होना होगा।
- बॉन्ड और स्वैच्छिक वचनबद्धताओं की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।
- अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट पेश करें।
इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तय की गई है, जबकि मामले की जांच नियमानुसार जारी रहेगी।
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