कोर्ट ने भाजपा नेता हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को माना दोषी
कोर्ट ने भाजपा नेता हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को माना दोषी <Br/> <Br/> <Br/>
sanjay kumar📍 रांची, झारखंड

झारखंड के धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ राजीव आनंद की कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कुस्तौर निवासी सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया।इस मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी माना है।तीनों आरोपियों पर सजा का फैसला 14 मार्च को सुनाया जायेगा।
आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलियापुर थाना क्षेत्र के रांगामाटी चेक पोस्ट निवासी जेल में बंद बाबूराजा चंद्रप्रकाश उर्फ सिद्धार्थ सिंह, केंदुआ के ललन कुमार दास उर्फ ललन दास की पेशी करायी गयी। कालीपुर के उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो गैरहाजिर था। उसकी ओर से उसके अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। इधर काेर्ट में फैसला सुनाये जाने के समय अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा, सूचक के अधिवक्ता सुभाष राय व बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित थे।
जानें क्या है मामला
आपको बता दें कि 19 अगस्त 2020 को अपराधियों ने बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी में सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 18 सितंबर 2020 को ललन कुमार दास, बाबूराजा चंद्रप्रकाश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 3 दिसंबर 2020 को तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था। 3 जून 2021 को अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर केस की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों की गवाही करायी थी।
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