रांची।झारखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए
सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में सेमी लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है।राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान को बंद रखने का निर्णय किया गया है, वहीं, पार्क, स्टेडियम, जिम,स्वीमिंग पूल आदि को भी अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है।ये 15 जनवरी तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गयी है।

हेमंत सरकार ने सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कई अहम निर्णय किए।जारी गाइडलाइन के तहत कई चीजों को बंद करने का निर्णय लिया गया, वहीं कई को पूर्व की तरह ही छूट बरकरार रखी गयी। सेमी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को बंद से छूट दिया गया है।

सीएम हेमंत ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें।स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए।कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो,अधिकारी यह सुनिश्चित करें।

सीएम हेमंत ने सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं आदि व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने का निर्देश दिया,और साथ ही सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य में अफरा-तफरी का माहौल न बने इसको लेकर मैकेनिज्म डेवलप करें। अधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण करें तथा मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ना हो।कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया‌,विभाग सैंपल कलेक्शन के लिए SOP जारी करे।

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक राज्य में नाइट कर्फ्यू पर निर्णय अभी नहीं लिया गया है,लेकिन बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे और आठ बजे के बाद केवल मेडिकल सेक्टर से संबंधित कारोबार, बार और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे।इनडोर और आउटडोर स्टेडियम पूरी तरह बंद रहेंगे। पार्क, जिम, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे।

सरकारी और निजी संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम होगा।बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति अगले आदेश तक दर्ज नहीं होगी।शादी विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे।हॉट बाजार पर रोक नहीं लगाई गई है,लेकिन सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए इन्हें लगाने की इजाजत दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार पर कड़ी निगरानी रख रही है। जरूरत पड़ी तो समीक्षा बैठक कर आवश्यकतानुसार निर्णय लिए जाएंगे।

बैठक में सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, अभियान निदेशक एनएचएम रमेश घोलप, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भुवनेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।