जमशेदपुर।अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे माजिद उर्फ कुट्टी की जमानत याचिका जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एक की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।कुट्टी ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी, जिसपर अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पक्ष रखा।

राजीव कुमार ने कोर्ट में बताया कि कहीं न कहीं कुट्टी का संबंध आतंकवादी गतिविधियों से रहा है।मेहसाणा में जो हथियार बरामद किया गया था।उस हथियार का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाना था।इसके साथ ही अन्य सबूत होने का दावा अभियोजन की तरफ से किया गया।बचाव पक्ष की तरफ से तर्क दिया गया कि इस मामले के एक आरोपी इनाम,जिसकी भूमिका पासपोर्ट बनाने में रही थी।इनाम को उच्च न्यायालय से इसी मामले में जमानत मिल चुकी है।लिहाजा कुट्टी को भी जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने कुट्टी की जमानत याचिका खारिज कर दी।