प्रतिनिधि,बड़कागांव। प्रखंड अंतर्गत नापोखुर्द पोटंगा पंचायत क्षेत्र इंदिरा, चिरंवा तथा पसेरिया में मेसर्स रोहने कोल कंपनी लिमिटेड के द्वारा सन 2010 के आसपास स्थानीय रैयतों से जमीन ली थी। काफी वर्ष बीत जाने के बावजूद रोहाने कोल कंपनी ने खनन कार्य शुरू नहीं किया तो उक्त क्षेत्र के रैयतों ने अपनी समस्या को स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद के समक्ष रखा,जिसके बाद विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के मुख्यमंत्री तथा संबंधित विभाग को पत्राचार कर एवं मिलकर सीएनटी एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने सीएनटी एक्ट के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए राज्य के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया और लगातार सुनवाई शुरू होने के बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(5) के तहत सुनवाई करते हुए रैयतों के पक्ष में फैसला सुनाया।
उक्त याचिका को कुल 16 खाता के रैयतों ने दायर किया था, जिसमें लगभग 62 रैयतों की 112.75 एकड़ ज़मीन शामिल थी। 5 खाता राजू सोरेन वगैरह, 19 खाता रतीलाल मुर्मू वगैरह, 217 खाता चंद्रिका मुंडा वगैरा, 20 खाता दशाई मांझी वगैरह, 14 खाता रामदास मांझी वगैरह, 10 खाता परमेश्वर मांझी वगैरह, 1 तथा 13 खाता नागेश्वर उरांव वगैरह, 11 खाता अमीरलाल मांझी वगैरह, 15 खाता सुनील हेम्ब्रम वगैरह, 24 खाता महादेव मांझी वगैरह, 12 खाता चरकु मांझी वगैरह, 17 खाता बशंत तिर्की वगैरह, 22 खाता महेंद्र कुमार भोक्ता वगैरह, 24 खाता सबना मांझी वगैरह, 10 खाता मालो देवी वगैरह के रैयत शामिल हैं।विगत दिनों उक्त क्षेत्र के रैयतों ने इस संबंध में हो रही लेटलतीफी पर ध्यान आकृष्ट कराया था,जिसके बाद विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य तथा जिले के वरीय पदाधिकारियों को इस संबंध में यथाशीघ्र रिपोर्ट तैयार करके विभाग भेजने को कहा था, जिसके बाद सुनवाई हुई एवं फैसला रैयतो के पक्ष में आया।
इस अवसर पर स्थानीय विधायक ने कहा कि जोर जुल्म के खिलाफ शुरू से हमारा परिवार आम जनमानस के प्रति समर्पित रहा है और आगे भी रैयतों की अपने हक़ के लिए लड़ाई जारी रहेगी।पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की भूमि जिसे वर्षों पूर्व अधिग्रहित कर लिए जाने के बाद भी खनन कार्य शुरू नहीं किया गया है,उनको वापस दिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन वापसी होना काफी ऐतिहासिक फैसला है और पूरे राज्य भर में पहली बार बड़कागांव विधानसभा में इस तरह का मामला काफी प्रयासों के बाद देखने को मिला था जब विगत वर्ष भी 26 रैयतो को लगभग 56 एकड़ भूमि लौटाने का आदेश हुआ।
जमीन वापसी होने के मामले पर बड़कागांव पूर्वी जिप सदस्य गीता देवी, जोपल मांझी, दीपक करमाली, दशाई मांझी, महेंद्र भोक्ता, मोतीलाल मांझी, शंकर सोरेन, चरकू मांझी, बसंत तिर्की, मनीष राम किस्कू, मुन्ना मुंडा ने स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद का आभार व्यक्त किया।





