हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 सितंबर 2026 से भी आम जनता से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। बैंकिंग, टैक्स, रसोई और यात्रा से जुड़े इन बदलावों का सीधा असर आपकी दिनचर्या और बजट पर पड़ेगा:

  • आसान होगी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा: इमिग्रेशन काउंटर पर अब बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टाम्प लगवाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय यात्री अपने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास (e-Boarding Pass) या प्रिंटेड पास दिखाकर आसान प्रक्रिया के तहत सफर कर सकेंगे।
  • मुंबई में महंगा होगा दूध: मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने भैंस के ताजा दूध की थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिससे थोक दाम 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। यह दर 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी, जिसके चलते खुदरा कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
  • ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त: जिन करदाताओं (बिजनेस/प्रोफेशन आय) के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए एसेसमेंट ईयर 2026-27 का ITR (ITR-3 और ITR-4) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय थी। 1 सितंबर से रिटर्न भरने पर लेट फीस और नियमानुसार शुल्क लागू होंगे।
  • LPG e-KYC की अनिवार्यता: एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 31 अगस्त तक e-KYC की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी था। ऐसा न करने वाले उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से सिलेंडर बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उनकी सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है।
  • गैस और ईंधन की नई दरें: 1 सितंबर की सुबह तेल और गैस विपणन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर (कमर्शियल व घरेलू) और पेट्रोल-डीजल की नई दरों की समीक्षा कर कीमतें अपडेट करेंगी।

इन नए नियमों और समय-सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपने वित्तीय व यात्रा संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करें।