चित्तौड़गढ़। 'आत्मा' योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक 30 सितंबर 2026 तक अपने नामांकन प्रस्ताव जमा करा सकते हैं।
यह पुरस्कार कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन व डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक खेती, नवाचारी खेती, तथा कृषि उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन (Value Addition) के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले किसानों को दिया जाएगा।
पुरस्कार राशि: तीन स्तरों पर मिलेगा सम्मान
चयनित कृषकों को प्रोत्साहन के रूप में निम्नलिखित पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी:
- राज्य स्तर: ₹50,000
- जिला स्तर: ₹25,000
- पंचायत समिति स्तर: ₹10,000
नोट: पंचायत समिति और जिला स्तर के विजेताओं का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित 'आत्मा शासी परिषद' द्वारा किया जाएगा।
पात्रता शर्तें (कौन नहीं कर सकता आवेदन?)
- वर्ष 2009-10 से वर्ष 2025-26 तक 'आत्मा' या किसी भी अन्य योजना के तहत पूर्व में सम्मानित हो चुके किसान वर्ष 2026-27 के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिन कृषकों का चयन पूर्व में पंचायत समिति, जिला या राज्य स्तर पर हो चुका है, उन्हें दोबारा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
कृषक स्वयं, कोई जनप्रतिनिधि, व्यक्ति या संस्था पात्र किसान का नामांकन जमा कर सकती है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज एवं साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है:
- कार्यों का विवरण: किए गए उत्कृष्ट कार्यों का विस्तृत विवरण, साक्ष्य, तस्वीरें (Photographs), सीडी/डीवीडी या अन्य आवश्यक सॉफ्ट कॉपी।
- व्यक्तिगत एवं बैंक विवरण: कृषक का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, पंचायत समिति का नाम, जमाबंदी की प्रति, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र/आईडी प्रमाण, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
- सत्यापन: आवेदन पत्र पर कृषि विभाग या ब्लॉक स्तरीय तकनीकी समिति की अभिशंषा (Recommendation) होना अनिवार्य है।
कैसे और कहां करें आवेदन?
इच्छुक और पात्र किसान अपने नामांकन प्रस्ताव 30 सितंबर 2026 तक अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) या सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक, आत्मा, निम्बाहेड़ा रोड, चित्तौड़गढ़ में जमा करा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या ब्लॉक तकनीकी दल (BTT) के संयोजक से संपर्क कर सकते हैं।





