नई दिल्ली। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही अनिल अंबानी समूह की कंपनी 'रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड' (RCOM) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क के बकाए का भुगतान न करने (डिफॉल्ट) के चलते दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) को कंपनी की बैंक गारंटी आंशिक रूप से भुनाने (Encash) का सख्त निर्देश दिया है।

कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 17 अगस्त 2026 को पत्र जारी कर दोनों सार्वजनिक बैंकों को दो कार्य दिवसों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

मामले से जुड़े प्रमुख आंकड़े और मुख्य बिंदु:

  • बकाया शुल्क में डिफॉल्ट: यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए RCOM और उसकी सहायक कंपनी 'रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड' (RTL) द्वारा स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने पर की गई है।
  • बैंकों को दिए गए निर्देश:
    • भारतीय स्टेट बैंक (SBI): RCOM की ओर से जमा बैंक गारंटी में से ₹5,55,42,271 (लगभग ₹5.55 करोड़) की राशि तुरंत भुनाने का आदेश।
    • बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB): RTL की ओर से जमा बैंक गारंटी से ₹16,25,000 (₹16.25 लाख) की राशि भुनाने का निर्देश।
  • शेयर और शेयरहोल्डिंग का हाल: रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) का शेयर वर्तमान में महज 80 पैसे (₹0.80) पर कारोबार कर रहा है।
  • शेयरहोल्डिंग पैटर्न: मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर मात्र 0.78% रह गई है, जबकि आम जनता (Public) की हिस्सेदारी 93.97% है। इसके अलावा डीआईआई (DIIs) के पास 4.38% और एफआईआई (FIIs) के पास 0.07% शेयर हैं।