
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: "EWS वर्ग को नहीं मिलेगी SC/ST और OBC जैसी आयु छूट, आर्थिक तंगी जातिगत भेदभाव के समान नहीं"
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार, केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की तरह आयु सीमा में छूट या परीक्षा के अतिरिक्त प्रयासों (Extra Attempts) की मांग नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक अंतर रेखांकित किया। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार की वर्तमान नीति को संवैधानिक करार दिया है।
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